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बैंककारी: banking | |
कंपनी: company entity firm body corporate call the roll | |
बैंककारी कंपनी अंग्रेज़ी में
[ baimkakari kampani ]
बैंककारी कंपनी उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- बैंककारी कंपनी-उपक्रमों का अर्जन व अंतरण अधिनियम 1970 के अनुसार बैंक का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और कारोबार एवं व्यवहार का प्रबंधन निदेशक मंडल के पास है जो बैंक को प्रयोग करने हेतु प्राप्त अधिकारों को लागू करने हेतु सभी अधिकारों का प्रयोग एवं अपेक्षित कार्य करता है ।
- बैंक के निदेशक मंडल का संगठन ' बैंककारी कंपनी-उपक्रमों का अर्जन व अंतरण-व वित्तीय संस्था विधि-संशोधन-अधिनियम 2006' और केंद्र सरकार की दिनांक 19.02.2007 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना के पढते हुए '' राष्ट्रीयकृत बैंक-प्रबंधन व विवध प्रावधान-योजना 1970” द्वारा नियंत्रित है ।
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन ' बैंककारी कंपनी-उपक्रमों का अर्जन व अंतरण ' अधिनियम 1970 की धारा 9 के अधीन अधिकारों के प्रयोग में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए '' राष्ट्रीयकृत बैंक-प्रबंधन व विवध प्रावधान-योजना 1970” द्वारा नियंत्रित है ।
- ' बैंककारी कंपनी-उपक्रमों का अर्जन व अंतरण अधिनियम 1970 के अनुसार बैंक का सामान् य अधीक्षण, निदेशन और कारोबार एवं व् यवहार का प्रबंधन निदेशक मंडल के पास है जो बैंक को प्रयोग करने हेतु प्राप् त अधिकारों को लागू करने हेतु सभी अधिकारों का प्रयोग एवं अपेक्षित कार्य करता है ।
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन ' बैंककारी कंपनी-उपक्रमों का अर्जन व अंतरण ' अधिनियम 1970 की धारा 9 के अधीन अधिकारों के प्रयोग में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए '' राष् ट्रीयकृत बैंक-प्रबंधन व विवध प्रावधान-योजना 1970 '' द्वारा नियंत्रित है ।
- स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ङराष्ट्रीयकृत बैंकच् से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है।
- स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ङराष्ट्रीयकृत बैंकच् से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है।